मंदसौर 14 मई (आरएनएस)। जिले में अपराधी/गुण्डातत्वों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कालाबाजारी में लिप्त शातिर अपराधी नन्दकिशोर पिता ताराचन्द रेकवार निवासी चौधरी कालोनी मंदसौर पर लगाई गई रासुका।
नन्दकिशोर पिता ताराचन्द रेकवार निवासी चौधरी कालोनी मंदसौर बीमा चिकित्सालय मंदसौर में वार्डबाय के पद पर पदस्थ होकर उसकी ड्यूटी कोविड सेंटर पोलिटेक्नीक कालेज मंदसौर पर आक्सीजन सिलेंडर व फ्लोमीटर चेंज करने हेतु लगाई गई थी। उसके द्वारा कोविड़ 19 जैसी वैश्विक महामारी में मरिजों के परिजनों से अवैध रूप से फ्लोमीटर उपलब्ध करवाने हेतु शासकीय उपकरणों का दुरूपयोग करते हुए अत्यधिक राशि लेकर देने का आश्वासन देकर भी उपलब्ध नहीं कराया गया, साथ ही उसके द्वारा अपने कर्तव्य का दुरूपयोग कर मरीजों की जान जोखिम में डाली गई और मात्र कुछ रूपये कमाने के उद्देश्य से इसके द्वारा आक्सीजन के फ्लोमीटर को खराब कर देना तथा फ्लोमीटर बन्द कर देना तथा पैसा लेकर बिना चिकित्सक की अनुमति के आक्सीजन सिलेण्डर दुसरे मरीजों को लगा देने जैसा अमानवीय कृत्य किया गया। इस प्रकार उसके द्वारा अपने पदीय शासकीय कार्य का निर्वहन नहीं किया गया जिसके कारण कई मरीजों की जान जोखिम में पड़ गई एवं कई मरीजों की इस कारण मृत्यु भी हो जाने के फलस्वरूप आरोपी नन्दकिशोर पिता ताराचंद रेकवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत निरोध में लिया जाकर केन्द्रीय जेल इन्दौर में दाखिल करने संबंधी आदेश पारित किया गया।