डोमिनिका की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के देश में अवैध प्रवेश के मामले में उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. वहीं, अब चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा है कि वह इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत का रुख करेंगे. कोर्ट में चोकसी की ओर से दाखिल की गई याचिका में दावा किया गया था कि उसे अगवा कर जबरदस्ती इस कैरेबियाई द्वीपीय देश में लाया गया है।
डोमिनिका के हाई कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि भगोड़े कारोबारी को देश में उसके अवैध प्रवेश के आरोपों का जवाब देने के लिए एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाए. वहीं, अब इस मामले की देखरेख निचली अदालत करने वाली है. चोकसी के मामले पर अगली सुनवाई 14 जून को होने वाली है. चोकसी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मान्य नहीं है क्योंकि उसने अवैध रूप से देश में प्रवेश किया था और बाद में उसे हिरासत में लिया गया था।