चंपावत जिले में वर्षाकाल के दौरान बाढ़ एवं अतिवृष्टि से होने वाली जान-माल की क्षति को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सुरक्षात्मक उद्देश्य से जनपद के सभी खनन पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों के खनन कार्य पर कल (बुधवार) 30 जून 2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगाया जाता हैं।जानकारी देते हुए जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि यदि किसी भी पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक को उक्त प्रतिबंधित अवधि में खनन कार्य करते हुए पाया जाता हैं, तो सम्बंधित खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध सुसंगत नियमों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।