अल्मोड़ा उप जिला मजिस्ट्रेट सदर जय किशन ने बताया कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर द्वारा आयोजित वर्ष 2022 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षायें दिनॉंक 28 मार्च, 2022 से 19 अप्रैल, 2022 तक सम्पन्न होनी है के दृष्टिगत कतिपय असामाजिक तत्वों के द्वारा परगना अल्मोडा के तहसील अल्मोड़ा, तहसील सोमेश्वर अन्तर्गत आने वाले परीक्षा केन्द्रों में शान्ति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है जिसके दृष्टिगत परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। परीक्षाओं के सफल एवं शान्तिपूर्ण सम्पादन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन ऐसे कृत्यों को रोकने हेत निषेधाज्ञा लगाई जाती है।
उन्होंने बताया कि यह आदेश परगना अल्मोड़ा क्षेत्रान्तर्गत समस्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा तिथि को ही परीक्षा प्रारम्भ होने से 30 मिन पूर्व एवं परीक्षा समाप्ति के उपरान्त 30 मिनट बाद तक लागू रहेगा। तक सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के परिसर में 200 मी0 परिधि सीमा के अन्तर्गत अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार एवं लाठी डण्डा, ध्वनि विस्ताक यन्त्रों, 05 से अधिक व्यक्तियों एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। यह आदेश नियत तिथि को लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध है। यह आदेश परीक्षा समाप्ति अथवा उससे पूर्व यदि वापस न लिया जाय तब तक प्रभावी रहेगा।