मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है| ईडी ने अनिल देशमुख कि 4.20 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है| इस मामले पर अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है। ईडी ने अनिल देशमुख को तीन बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अनिल के अलावा उनके बेटे हृषिकेश और पत्नी को भी जाँच एजेंसी ने तलब किया था। लेकिन दोनों ने गवाही देने से मना कर दिया।

