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May 20, 2021

केन्द्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वे म्यूकर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) महामारी रोग अधिनियम के तहत एक अधिसूच्य बीमारी बनावे

News Deskby News Desk
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दिल्ली. केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वह म्यूकर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) को महामारी रोग अधिनियम के तहत एक अधिसूच्य बीमारी बनाए. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत म्यूकर माइकोसिस को एक अधिसूच्य बीमारी बनाने का आग्रह किया है, राज्यों से कहा गया है कि वह सभी मामलों की रिपोर्ट करें. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेज MoHFW और ICMR द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
इसका मतलब है कि ब्लैक फंगस के सभी पुष्ट या संदिग्ध मामले की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को देनी होगी. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा, “सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेजों को ब्लैक फंगस की जांच, डाइग्नोसिस, प्रबंधन के लिए ICMR और Mohfw के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

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