अल्मोड़ा, 19 मार्च।
जनपद में आबकारी देय के एक बड़े बकायेदार के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी अचल संपत्ति की द्वितीय नीलामी की प्रक्रिया तय कर दी है।
असिस्टेंट कलेक्टर/उपजिलाधिकारी, जैती/भनोली सौम्या गर्ब्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि बकायेदार राधाकृष्ण पुत्र भैरव दत्त, निवासी ग्राम कुजेली, तहसील भनोली, जनपद अल्मोड़ा पर आबकारी देय के रूप में कुल ₹5,43,49,753 (पाँच करोड़ तैंतालीस लाख उनचास हजार सात सौ तिरेपन रुपये) की धनराशि बकाया है। बार-बार नोटिस और अवसर दिए जाने के बावजूद संबंधित बकायेदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 284/286 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए बकायेदार की ग्राम कुजेली स्थित भूमि को 18 अक्टूबर 2025 को कुर्क कर लिया गया था। यह भूमि फसली वर्ष 1427-1432 के खाता संख्या 11, 14, 34, 43, 57, 58, 59 तथा बसरा संख्या 888, 990, 575, 1840, 580, 1588, 339 में दर्ज है, जो अद्यतन खतौनी में फसली वर्ष 1433-1438 के खाता संख्या 09, 11, 30, 42, 56, 57, 58 में परिलक्षित है।
प्रशासन के अनुसार कुल 0.179 हेक्टेयर भूमि में से खाता संख्या 56 की बसरा संख्या 1588 की 0.0010 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष 0.178 हेक्टेयर भूमि को नीलामी के लिए योग्य घोषित किया गया है।
उक्त भूमि की द्वितीय नीलामी 23 मार्च 2026 को ग्राम कुजेली में आयोजित की जाएगी। नीलामी की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए नायब तहसीलदार, भनोली को विक्रय अधिकारी नामित किया गया है।
प्रशासन ने सभी इच्छुक व्यक्तियों से नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि बकाया राजस्व एवं आबकारी देय की वसूली के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।





