अल्मोड़ा, 12 नवम्बर 2025 ।
जनपद अल्मोड़ा के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 13 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के लंबित वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा की सचिव शचि शर्मा ने वादकारियों एवं आम जनता से अपील की है कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे 13 दिसम्बर से एक कार्य दिवस पूर्व तक संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर अपना वाद नियत करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वही वाद नियत किए जाते हैं, जिनका निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर विधि अनुसार संभव हो। साथ ही यह भी कहा कि यदि किसी वाद में कोर्ट फीस जमा की जा चुकी है और उसका निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराया जाता है, तो जमा की गई कोर्ट फीस पक्षकार को पूर्ण रूप से वापस कर दी जाती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी शमनीय प्रकृति के मामले, लेबर एवं नियोजन विवाद, धन लेनदेन, विवाह संबंधी (तलाक को छोड़कर) तथा अन्य दीवानी वाद जैसे किरायेदारी, व्यादेश आदि के मामले सुलझाए जाएंगे।
इसके अलावा चैक बाउंस, मोटर एक्सीडेंट मुआवजा, बिजली-पानी के बिल, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, उपभोक्ता फोरम में लंबित वाद तथा ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले भी लोक अदालत में निस्तारित किए जा सकेंगे।
सचिव ने यह भी बताया कि ऐसे विवाद जो अभी तक अदालत में दायर नहीं हुए हैं — जैसे चैक बाउंस, रूपयों के लेनदेन, लेबर विवाद, बिजली-पानी-फोन बिल, भरण-पोषण तथा अन्य दीवानी या शमनीय फौजदारी विवाद — उन्हें भी आपसी सहमति से लोक अदालत में सुलझाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल त्वरित न्याय का माध्यम है, बल्कि जनसुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित विवादों का निस्तारण आपसी सहमति से कराएं और न्याय प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाएं।





