नई दिल्ली: अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर हैं और कोविड-19 महामारी में आपकी नौकरी चली गई है, या आपने छोड़ दी है तो भी आप अपने प्रॉविडेंट फंड से पैसे निकाल सकते हैं. यह आप EPFO की कोविड एडवांस सुविधा के तहत कर सकते हैं. रिटायरमेंट कॉर्पस को ऑपरेट करने वाली संस्था ने बताया है कि कोई भी पीएफ सब्सक्राइबर कोविड एडवांस के लिए अप्लाई कर सकता है. बस इसके लिए कुछ शर्तें हैं. बता दें कि कोविड-19 में लोगों की समस्या को देखते हुए EPFO ने कोविड एडवांस फैसिलिटी की सुविधा दी थी, जिसके तहत इस संकट के दौर में लोग अपने रिटायरमंट फंड से जमापूंजी का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं. हाल ही में संस्था ने इस सुविधा को और आगे बढ़ा दिया था।अगर कोविड के दौर में किसी की नौकरी चली गई है या फिर उसने छोड़ दी है और नई नौकरी ढूंढ रहा है तो वो अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, बशर्ते उसने अपने अकाउंट से फाइनल विदड्रॉल नहीं किया हो. यानी कि अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट से फाइनल विदड्रॉल कर लिया, तो आप EPFO के सब्सक्राइबर नहीं रह जाएंगे, ऐसे में आपका प्रॉविडेंट फंड नहीं रहेगा. लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं है और आपका पीएफ अकाउंट EPFO के पास है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं।

