प्रदेश के जनपद हरिद्वार में वित्त एवं राजस्व एडिएम न्यायालय ने ट्रापिकाना जूस को प्रथम श्रेणी प्रस्तुत कर प्रचार करने के मामले में मिसब्रांडिंग करने का दोषी पाते हुए ट्रॉपिकाना जूस बनाने वाली कंपनी और इसे बचेने वाले अन्य दुकानदारों व डीलरों पर कुल 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने को एक माह के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।एडीएम वित्त एवं राजस्व केके मिश्रा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम हरिद्वार ने 2013 में मैसर्स प्रिज्म एचआर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ज्वालापुर से ट्रापिकाना जूस का सैंपल लिया था, इस सैंपल को रूद्रपुर लैब में जांच को भेजा गया था। जहां इसकी गुणवत्ता सही नहीं पाई गई उन्होंने कहा कि जूस बनाने वाली कंपनी ने दावा किया था ये नंबर वन जूस हैं लेकिन ये जांच में सही नहीं पाया गया और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिस ब्रांडिंग और मिस लीडिंग करने का दोषी पाया गया।इसलिए मैसर्स प्रिज्म एचआर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ज्वालापुर पर एक लाख रुपए का जुर्माना, सीएंडएफ डिपो आनर अशोक कुमार शर्मा पुत्र सुरेश चंद्र शर्मा ज्वालापुर पर दो लाख रुपए, वरुण बेवरजीस लिमि. रूडकी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना और पेपिस्को प्राइवेट लिमिटेड व डायनामेक्स डेयरीज लिमिटेड पर दस दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कुल मिलाकर अठाईस लाख का जुर्माना एक माह के अंदर देना होगा।

