चार धाम यात्रा को लेकर बनी हुए दुविधा को आज उच्च न्यायालय ने विराम दे दिया । उच्च न्यायालय ने सरकार की और जनता की मांग को स्वीकार करते अब चार धाम यात्रा में आने के लिए पंजीकरण की बाध्यता को खत्म कर दिया है।और यात्रियों की संख्या का प्रतिबंध भी नहीं रखा गया है
चार धाम यात्रा में आने के लिए श्रद्धालुओं को वैक्सीनेशन की 2 डोज पूर्ण की हुई होनी चाहिए साथ ही 72 घंटे पहले का कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट भी लाना होगा