सुप्रीम कोर्ट ने आज 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि देश के सभी राज्यों के लिए समान मूल्यांकन नीति तय करना संभव नहीं है। जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त और अलग है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हे समान योजना को अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती है। सुनवाई खत्म होने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी बोर्डों को आज से 10 दिनों के भीतर मूल्यांकन के लिए तैयार की गई नीति के आधार पर रिजल्ट जारी करें। कोर्ट ने 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए है।

