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May 19, 2021

आयुक्त कुमाऊं मंडल अरविंद सिंह हयांकी ने आज कुमाऊं मंडल के जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से कोरोना संक्रमण से रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की

News Deskby News Desk
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अल्मोड़ा 19 मई, 2021 आयुक्त कुमाऊ मण्डल अरविन्द सिंह हयांकी ने आज कुमाऊ मण्डल के जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए की गयी तैयारियो व व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संक्रमण की रोकथाम, पाॅजेटिव व्यक्तियों के समुचित उपचार, आक्सीजन व्यवस्था सुचारू रखे जाने, चिकित्सालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने आदि के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि संक्रमण की रोकथाम और बचाव हेतु आवश्यक मेडिकल सेवायें व आक्सीजन आपूर्ति मैनेजमेंट को बेहतर किया जाय।
वीसी में उन्होंने कहा कि सभी जिले आगामी मानसून काल को देखते हुए विशेषकर पर्वतीय जिले आॅक्सीजन व आवश्यक दवा के स्टाॅक के समुचित व्यवस्था कर लें। पर्वतीय जनपद पर्याप्त संख्या में आॅक्सीजन सिलेण्डर रखने के साथ उनकी नियमित रिफलिंग करें। उन्होंने निर्देश दिये कि नैनीताल व उधमसिंह नगर जनपद से अतिरिक्त आॅक्सीजन सिलेण्डर चिन्ह्ति कर उन्हें पर्वतीय जिलों में भेजने का प्रयास किया जाय जिससे वहाॅ सिलेण्डरों की कमी न हो।
आयुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को समुचित उपचार, दवायें व आक्सीजन की कमी न होने पाये इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने जिलाधिकारियों को कोविड अस्पतालों की निगरानी समय-समय पर करने के निर्देश दिये इसके साथ ही उन्होंने जनपद मुख्यालय के अलावा सामुदायिक एवं प्राथमिक चिकित्सालयों को संसाधन युक्त बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने अस्पतालों में बैड की संख्या, ठीक हुए मरीजों की संख्या, आॅक्सीजन बैड, आईसीयू बैड की समीक्षा और मरीजों के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही कोविड-19 की बेसिक दवायें निर्बाध आपूर्ति व उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इस दौरान उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इस बात के लिए शाबासी दी कि उनके द्वारा अभी तक बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सराहनीय कार्य किया गया है।जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जनपद की कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए की गयी तैयारियों व व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए कहा कि बेस चिकित्सालय में आॅक्सीजन आपूर्ति वर्तमान में सुचारू चल रही है। 25 मई तक आक्सीजन प्लान्ट को शुरू कर दिया जायेगा जिससे आक्सीजन आपूर्ति और बेहतर हो सकेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक विकासखण्ड में चिन्ह्ति कोविड केयर सेन्टरों में आॅक्सीजन आपूर्ति के लिए सिलेण्डर व कन्सन्ट्रेटर जल्द ही भेजे जायेंगे। उन्होंने बताया कि आवश्यक उपकरणों व दवाईयों हेतु कई संस्थायें सीएसआर मद से मदद हेतु आगे आ रही है। इस दौरान उन्होंने जनपद में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने सुझाव दिया कि 18 से 44 आयु वर्ग के लिए हो रहे टीकाकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आफ लाईन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के लिए शासन स्तर से निर्णय लिया जाय जिससे स्थानीय लोगो को टीका लग सके। वर्तमान व्यवस्था में दूरस्थ क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों के लोगो द्वारा बुकिंग कराकर वैक्सीन लगायी जा रही है जिससे स्थानीय लोग टीका लगाने से वंचित हो रहे है। इस दौरान उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव वीसी के दौरान दिये। इस वीसी में मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पाण्डे, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 सविता हयांकी, आपदा प्रबन्धन अधिकारी राकेश जोशी, समन्वय अधिकारी सीएसआर डा0 एस0के0 उपाध्याय, प्रियंका सिंह, जगजीवन बिष्ट आदि उपस्थित थे।
अल्मोड़ा 19 मई, 2021 – जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशों के क्रम में लाउडस्पीकर/माईक आदि ध्वनि प्रदूषण यन्त्रों का उपयोग एवं 50 डेसिबल लिमिट से अधिक ध्वनि प्रदूषण न्यायालय परिसर/अस्पताल/शैक्षिक संस्थानों आदि स्थानों के 100 मीटर की परिधि में निषिद्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत स्थित समस्त चिकित्सालय परिसरों के समीप विभिन्न कर्मचारी संगठनों/राजनैतिक दलों/छात्र संगठनों/ग्रामीणों एवं अन्य के द्वारा धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि तथा इन कार्यक्रमों में ध्वनि प्रदूषण यंत्र (लाउडस्पीकर) आदि का प्रयोग प्रतिबन्घित है।जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली-2000 के प्रस्तर 3(5) के उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत स्थित समस्त चिकित्साल परिसरों के 100 मी0 क्षेत्र को साईलेंट जाने घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में विभिन्न कर्मचारी संगठनों/राजनैतिक दलों/छात्र संगठनों/ग्रामीणों एवं अन्य के द्वारा धरना प्रदर्शन, रैली जुलूस आदि कार्यक्रमों के आयोजन को प्रतिबन्धित किया गया है।


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