नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में ममता बनर्जी सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, एमएलए मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को फिलहाल राहत नहीं मिली है. सोमवार देर रात कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है, जिसके तहत इन नेताओं को जमानत दी गई थी. इस फैसले के बाद अगली सुनवाई यानी बुधवार तक चारों नेता कस्टडी में ही रहेंगे.
हाई कोर्ट के इस फैसले से ममता बनर्जी को धक्का लगा है. ममता बनर्जी 6 घंटे तक सीबीआई मुख्यालय में रही थीं और अरेस्ट करने की चुनौती दी थी. सीबीआई लोअर कोर्ट के फैसले के बाद रात में ही हाई कोर्ट पहुंची थी. सीबीआई का आरोप था कि पूछताछ के दौरान बाहर लोग बैठे हुए थे, ऐसे में जांच संभव नहीं हो सकती थी।

