अल्मोड़ा, 02 जुलाई 2026।
अल्मोड़ा में स्टाम्प शुल्क चोरी के मामलों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन स्टाम्प शुल्क की कमी से जुड़े 18 मामलों का त्वरित निस्तारण करते हुए अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने कुल 24,33,990 रुपये से अधिक की शास्ति अधिरोपित की है।
जानकारी के अनुसार, सभी मामलों में दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद नियमानुसार निर्णय पारित किए गए। जांच में पाया गया कि कई विक्रय विलेखों में भूमि, उस पर स्थित भवन एवं अन्य संरचनाओं, वृक्षों, भूमि की वास्तविक प्रकृति तथा उसके उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की कम अदायगी की गई, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।
न्यायालय ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए कम जमा किए गए स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की वसूली के साथ वैधानिक अर्थदंड और विलेख निष्पादन की तिथि से आदेश की तिथि तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति भी अधिरोपित की है।
अब तक इन मामलों में 8,32,853 रुपये की धनराशि राजकोष में जमा कराई जा चुकी है, जबकि शेष पक्षकारों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय समय में भुगतान न होने पर संबंधित राशि की वसूली भू-राजस्व बकाया की तरह की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने कहा कि स्टाम्प शुल्क चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।





