दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान वे छात्रों से पूरी फीस ना वसुलें साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि फीस का भुगतान नहीं करने की स्थिति में दशवीं बारहवीं के किसी छात्र का रिजल्ट भी नहीं रोका जा सकता और न ही विद्यार्थियों को कोई परीक्षा में बैठने से रोक सकता है। कोर्ट ने कहा जो अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी फीस माफी पर स्कूल बिचार करे। कोरोना के समय आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है जिस कारण अभिभावक पूरी फीस
नहीं दे पा रहे हैं।।

