उत्तराखंड राज्य में हाईकोर्ट ने प्लास्टिक निर्मित कचरे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए अधिकारियों को हिदायत दी कि कागजों पर नहीं बल्कि फील्ड में उतरकर काम करें, और प्रदेश के सभी जिला पंचायतों को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने पूछा है कि क्या उन्होंने कूड़ा निस्तारण के इंतजाम किए हैं? यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई और इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह प्रदेश को साफ- सुथरा देखना चाहते है इसलिए समाज को जागरूक करना जरूरी है। इसके अलावा कोर्ट द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं कि अगली सुनवाई तक सभी जगहो में सॉलिड वेस्ट फैसिलिटी का संचालन हो। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि राज्य की सीमा के बाहर से आने वाले जितने भी वाहन है उनमें पोर्टेबल डस्टबिन लगाने की व्यवस्था की जाए।

