एसबीआई ने यह जानकारी ट्वीट कर बताया —- बैंक ने ट्वीट कर कहा है कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है। अगर पैन और आधार तय समय 30 जून तक लिंक नहीं होता है तो फिर PAN इनएक्टिव हो जाएंगे और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में परेशानी होगी। ट्वीट में आगे कहा गया है कि यदि पैन और आधार लिंक नहीं किया तो पैन इनएक्टिव हो जाएगा और इसके बाद ग्राहक अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे। साथ ही न हीं कोई सरकारी योजना का लाभ मिलेगा और न ही कोई सब्सिडी मिलेगी। पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून, 2021 है। अतः उक्त अवधि तक ये काम अवश्य कर लें।

