अल्मोड़ा – जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर यह भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को रू0 04 लाख की सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने बताया कि सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पनुर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-20 तक की अवधि के लिये राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता हेतु मदों एवं मानकों का पुनर्निधारण किया गया है जिसके अन्तर्गत कोविड-19 महामारी आच्छादित नहीं है।
जिलाधिकारी ने बताया कि सचिव आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग उत्तराखण्ड ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्रभाग, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव में कोविड-19 मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 संक्रमण से मानव हानि होने पर राहत राशि प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे राज्य आपदा मोचक निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि के अन्तर्गत सहायता हेतु कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत मृत्यु होने पर मुआवजा दिये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

